Please wait

हाई कोर्ट का निर्देश- ममता बनर्जी कानून के दायरे में रहकर दे सकती हैं राज्यपाल पर बयान

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बारे में बयान दे सकती हैं

26 Jul 2024

 हाई कोर्ट का निर्देश- ममता बनर्जी कानून के दायरे में रहकर दे सकती हैं राज्यपाल पर बयान

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बारे में बयान दे सकती हैं, बशर्ते वे कानून के दायरे में हों और अपमानजनक न हों। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कुणाल घोष ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए एक खंडपीठ के समक्ष अपील की थी। इस आदेश में बनर्जी और तीन अन्य को राज्यपाल के खिलाफ कोई अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया गया था।

जस्टिस आईपी मुखर्जी ने आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि बनर्जी और घोष राज्यपाल के बारे में बयान दे सकते हैं, बशर्ते वे कानून का पालन करें और अपमानजनक न हों। राज्यपाल बोस के मानहानि के मुकदमे में एकल पीठ के जस्टिस कृष्णा राव ने अंतरिम आदेश में बनर्जी, घोष और दो नव-निर्वाचित टीएमसी विधायकों को 14 अगस्त तक राज्यपाल के खिलाफ कोई अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया था।

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


ममता कानून के दायरे में रहकर दे सकती हैं राज्यपाल पर बयान
कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बारे में बयान दे सकती हैं





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News